Ajmer Sex Scandal में 32 साल बाद कोर्ट का फ़ैसला और पीड़ितो को मिली न्याय !
Written By : Prakhar Srivastava
क्या था Ajmer Sex Scandal ?
1990 के दशक की शुरुआत में प्रसिद्ध Ajmer Sex Scandal में 6 आरोपियों को पॉक्सो अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत के न्यायाधीश रंजन सिंह ने प्रत्येक अपराधी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के वकील वीरेंद्र सिंह ने कहा कि नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्ज़न, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद ज़मीर हुसैन को अपराध में भाग लेने का दोषी पाया गया। इकबाल भाटी को एम्बुलेंस द्वारा दिल्ली से अजमेर ले जाया गया।
1992 में Ajmer Sex Scandal का खुलासा जनता के बीच हो गया।
स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली बीस साल की उम्र की लड़कियों से गिरोह के सदस्यों ने दोस्ती की, जिन्होंने असुरक्षित परिस्थितियों में उनकी तस्वीरें लीं और फिर उनका यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे। 100 से अधिक लड़कियों को एक गिरोह द्वारा पीड़ित किया गया, जिसके सदस्यों ने उनसे दोस्ती की और आपत्तिजनक परिस्थितियों में उनकी तस्वीरें लीं, और बाद में उनके साथ बलात्कार किया।
वकील ने कहा कि मामले में पहला आरोप पत्र 12 के खिलाफ दायर किया गया था।
अभियुक्तों में, नसीम उर्फ टार्ज़न 1994 में फरार हो गया, जबकि जहुर चिश्ती को धारा 377 के तहत दोषी पाया गया और उसका मामला दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।