Delhi News: आबकारी निति मामले में अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया
आबकारी नीति मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया ने अपने सोशल प्लेटफार्म (X) पर सीबीआई और ईडी को भाजपा के लिए काम करने वाले कठपुतली बताया!
Written By: Prakhar Srivastava, National Khabar
Delhi CM Arvind Kejriwal की न्यायिक हिरासत को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2021-2022 के लिए अब रद्द की गई दिल्ली शराब आबकारी नीति से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में 3 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा, न्यायालय ने सीबीआई के चौथे आरोप पत्र पर फैसला देने को स्थगित कर दिया है, जिसमें केजरीवाल और पांच अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया है। 3 सितंबर को इस विषय पर विचार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिनकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई द्वारा की जा रही है।
सीबीआई ने अपना हलफनामा पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत अनुरोध पर सुनवाई को 5 सितंबर तक के लिए पुनर्निर्धारित किया। केजरीवाल ने दो याचिकाएं दायर की हैं: एक सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देती है और दूसरी जमानत की अस्वीकृति को चुनौती देती है। सीबीआई ने अपने विस्तृत हलफनामे में दावा किया कि केजरीवाल ने उस समय के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर अब रद्द की गई आबकारी नीति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैसलों का निर्देश दिया था।
सोशल प्लेटफार्म (एक्स) पर एक पोस्ट में, सिसोदिया ने आरोप लगाया कि सीबीआई कानूनी कार्यवाही को रोक रही है, जबकि जनता की राय को प्रभावित करने के लिए मीडिया को भी सूचित कर रही है। उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना भाजपा के निर्देश पर सीबीआई कठपुतली की तरह काम कर रही है।