
सरकार ने उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क में 50% तक कटौती की है, जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड जैसी संरचनाएं बनी हैं। इस फैसले से वाहन चालकों की यात्रा कम खर्चीली हो जाएगी।
Written by Himanshi Prakash, National Khabar
सरकार ने उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में 50% तक की कटौती की है, जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड सड़कें मौजूद हैं। इस फैसले से वाहन चालकों की यात्रा लागत घट जाएगी।
टोल शुल्क के नए नियम
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर शुल्क 2008 के एनएच शुल्क नियमों के तहत वसूला जाता है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इनमें संशोधन करते हुए टोल शुल्क तय करने के लिए नया तरीका और फॉर्मूला लागू किया है।
2 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई हिस्सा पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या ऊंचे राजमार्ग जैसी संरचनाओं से बना है, तो टोल शुल्क की गणना के लिए दो विकल्प दिए जाएंगे। या तो उस संरचना की लंबाई को दस गुना करके राजमार्ग की शेष लंबाई में जोड़ा जाएगा, या फिर राजमार्ग के कुल हिस्से की लंबाई को पांच गुना किया जाएगा। इन दोनों में से जो भी कम होगा, उसी के आधार पर शुल्क तय किया जाएगा। यहां ‘संरचना’ का अर्थ किसी स्वतंत्र पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या ऊंचे राजमार्ग से है।
नए टोल शुल्क को समझाने के लिए मंत्रालय ने उदाहरण भी दिए हैं। एक उदाहरण में बताया गया है कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई हिस्सा 40 किलोमीटर लंबा है और वह पूरी तरह किसी संरचना पर बना है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना इस तरह होगी: संरचना की लंबाई को दस गुना किया जाए, यानी 10 × 40 = 400 किलोमीटर, या फिर राजमार्ग की कुल लंबाई को पांच गुना किया जाए, यानी 5 × 40 = 200 किलोमीटर। इनमें से जो कम होगा, उसके आधार पर टोल लिया जाएगा। इस उदाहरण में टोल शुल्क 200 किलोमीटर के आधार पर लगेगा, यानी सड़क की वास्तविक लंबाई का सिर्फ 50 फीसदी।
पुराने नियम और बदलाव की वजह
पहले के नियमों के तहत, राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर किलोमीटर की संरचना के लिए सामान्य टोल का 10 गुना शुल्क वसूला जाता था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह तरीका इन संरचनाओं की अधिक निर्माण लागत की भरपाई के लिए अपनाया गया था। लेकिन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार फ्लाईओवर, अंडरपास और सुरंग जैसे हिस्सों पर टोल शुल्क में 50 फीसदी तक की कटौती कर दी गई है।