राहुल गाँधी के खिलाफ FIR दर्ज, मर्यादा तार-तार, सियासत धक्कामार,जानें कौन सी लगाई गई धाराएं, जांच में ओम बिरला का रहेगा अहम रोल! Rahul Gandhi News
Police file FIR against Rahul Gandhi: संसद परिसर में सांसदों के साथ धक्का-मुक्की करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ action लिया गया है. Delhi police ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR, दर्ज कर ली गई है. जाने कौन-कौन सी लगी है धाराएं क्या है उसकी सजा (Rahul Gandhi News)
Police file FIR against Rahul Gandhi based on BJP complaint: संसद भवन के ‘मकर द्वारा’ के करीब गुरुवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी होने लगी. इसी दौरान हुई धक्का मुक्की में पूर्व मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए इसके बाद संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज कर लिया है. आईए जानते हैं कि आखिर कौन सी लगी है धाराएं. क्या है उसकी सजा.
- बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई
- बीजेपी ने विभिन्न धाराओं के तहत जांच और FIR की मांग की
- Police ने FIR में धारा 109 हटा दी।
- इन धाराओं की क्या है सजा?
- कांग्रेस ने बीजेपी के दावे को खारिज किया, शिकायत दर्ज कराई।
- कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ध्यान भटकने में लगी है
बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई
Times of India में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांसुरी स्वराज, हेमंत जोशी और अनुराग ठाकुर सहित भाजपा नेताओं ने घटना के बाद संसद मार्ग police station का दौरा किया और NDA नेताओं और कांग्रेस के बीच टकराव के बाद शिकायत दर्ज कराई है। बी आर अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर संसद में प्रवेश द्वार पर विपक्ष और NDA सांसदों के बीच टकराव हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए.
बीजेपी ने विभिन्न धाराओं के तहत जांच और FIR की मांग की है
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मामले की गहन जांच और BNS की धारा 109 (हत्या की प्रयास), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है।
Police ने FIR में धारा 109 हटाई
इसके बाद Delhi police ने FIR में बीजेपी की शिकायत में यह सभी घटनाएं शामिल की, जिसमें धारा 115 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 117 ,125, 131 और 351 शामिल है. हालांकि अधिकारियों के अनुसार FIR में BNS की धारा 109 (हत्या का प्रयास) शामिल नहीं है.
इन धाराओं की क्या है सजा ?
धारा 115 में आरोपी को जमानत मिल सकती है कम से कम एक साल की सजा हो सकती है. धारा 117 में 3 साल की सजा हो सकती है. धारा 125 में 7 साल की सजा. धारा 131 की खतरनाक धारा राहुल गांधी को लगी है. यह गैर जमानतीय है। इसमें आजीवन कारावास है. 10 साल की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है. BNS धारा 351 में चार उप-धाराएं हैं. जिसकी अलग-अलग सजा का प्रावधान है वही, बीएनएस section 3(5) का मतलब है कि एक ग्रुप में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी माना जाएगा चाहे उसने सीधे तौर पर अपराध किया हो या नहीं. सामूहिक आपराधिक कृत्य: अगर कई लोग मिलकर एक अपराध को अंजाम देते हैं, तो सभी लोगों को उसे अपराध के लिए दोषी माना गया है। Rahul Gandhi के खिलाफ हुई FIR की जांच Delhi police की crime Branch करेगी। Crime Branch राहुल गांधी के खिलाफ FIR पर आगे जांच करेगी. इसमें 7 साल की सजा तक प्रावधान है।
कांग्रेस ने बीजेपी के दावे को खारिज किया, शिकायत दर्ज कराई
राहुल गांधी पर लगे आरोपों को कांग्रेस ने खारिज किया और आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने उसके प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया और राहुल गांधी के साथ “शारीरिक रूप से मारपीट” की है। इसके अलावा कांग्रेस ने इस मामले के संबंध में बीजेपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है।
कांग्रेस ने कहा भाजपा ध्यान भटकाने में लगी हुई है
कांग्रेस द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बीजेपी पर बीआर अंबेडकर के बारे में “निंदनीय बयान” के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बचाने का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की है। अमित शाह की टिप्पणी ( जो उन्होंने 17 दिसंबर को राज्यसभा संबोधन के दौरान दी थी) की निंदा करते हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि वह अपना राष्ट्रीयव्यापि विरोध जारी रखेंगे.