दिल्ली-NCR

Supreme court ने Arvind Kejriwal की जमानत याचिका को 5 September तक के लिए टाल दिया है।

अरविंद केजरीवाल संवेदनशील केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ होगी छेड़छाड़ !

Written By : Prakhar Srivastava

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत के अनुरोध और आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा उनकी नजरबंदी को चुनौती देने पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति Surya Kant और न्यायमूर्ति Ujjal Bhuyan के एक पैनल ने CBI को मामले में अपना जवाबी हलफनामा जमा करने की अनुमति दी और केजरीवाल को खंडन प्रस्तुत करने के लिए दो दिन का समय दिया। केजरीवाल के समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक मामले में जवाबी हलफनामा दायर किया था और यह उन्हें गुरुवार को रात 8:00 बजे दिया गया था।

एक सप्ताह में एस. वी. राजू ने एक नई याचिका में जवाबी दावा दायर करने का वादा किया बाद में।

इस विषय पर न्यायाधीश द्वारा 5 सितंबर को आगे की सुनवाई निर्धारित की गई है। 14 अगस्त को सबसे महत्वपूर्ण अदालत ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा। केजरीवाल को CBI ने 26 जून को गिरफ्तार किया था।


21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री को 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने जमानत दे दी थी।

हालांकि निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी।
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा कार्यक्रम के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित संदिग्ध अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का अनुरोध करने के बाद, 2022 में आबकारी नीति को छोड़ दिया गया। CBI और ED का दावा है कि आबकारी नीति में बदलाव करते समय अनुचित कार्रवाई की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ मिले।

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