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पति से अकेले में मिल सकेगी जेल में पत्नी:वंश बढ़ाने से जुड़ी अपील पर कोर्ट ने दी अनुमति, प्राइवेसी के लिए बनाए जाएंगे अलग कमरे

नेशनल खबर,डेस्क रिपोर्ट

जेल की सलाखें भी अब वंश बढ़ाने की गवाह बनेंगीं। जेल में बंद पति या पत्नी अपने लाइफ पार्टनर से अकेले में मिल सकेंगे। चौंकिए मत, यह पहल पंजाब सरकार के द्वारा की गई है और इसकी वजह है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इसी साल पहुंचे कुछ मामले।

जिसके बाद पंजाब सरकार ने यह अहम पहल की है। यहां की जेल में कैदियों को जीवन साथी संग अकेले में कुछ समय बिताने की इजाजत देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए जेल में एक अलग कमरा बनाया गया है। यह सुविधा इंदवाल साहिब, नाभा, लुधियाना और बठिंडा महिला जेल में शुरू भी की जा चुकी है। अब इसे बाकी जेलों में भी शुरू करने की तैयारी है।

लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली है वो .ये कि यह सुविधा अभी हर अपराधी के लिए नहीं है। कुख्यात अपराधी, गैंगस्टर और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में सजा काट रहे कैदियों को अभी यह सुविधा नहीं मिलेगी। जेल अधिकारी ने बताया कि इसके लिए कैदी को पहले जेल प्रशासन को एप्लिकेशन देनी होती है।

अर्जी मंजूर हो जाने के बाद ही अच्छे आचरण वाले कैदियों को ही दो घंटे तक अपने जीवनसाथी के साथ रहने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए जेल प्रशासन ने अलग कमरे तैयार करवाए हैं, जिनमें अलग डबल बेड, टेबल और अटैच बाथरूम की सुविधा भी होगी।

इस तरह की मुलाकात से पहले पंजाब सरकार ने कुछ नियमों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। इसमें सबसे पहले शादी का प्रमाण-पत्र की मांग है। इसके लिए सबसे पहले पति-पत्नी होने का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण-पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट रखा गया है। जिसमें HIV, यौन संचार रोग यानी STD, कोरोना संक्रमण के अलावा अन्य ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जेल प्रशासन दो घंटे का समय दे देगा, जिसके बाद पति-पत्नी अकेले में समय बिता सकेंगे।

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