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Badlapur Sexual Abuse Case: बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में SIT ने स्कूल और कर्मचारी पर लगाई (पॉक्सो) की धारा“19”

पॉक्सो कानून के उल्लंघन के लिए स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज। 24 को महाराष्ट्र बंद का ऐलान !

Written By : Prakhar Srivastava

महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में स्कूल प्रशासन के खिलाफ इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है कि वे पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 का पालन करने में असफ़ल रहे।

महाराष्ट्र के ठाणे क्षेत्र में एक स्कूल के शौचालय के अंदर दो, चार वर्षीय लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया था। स्कूल प्रशासन पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के उल्लंघन के लिए विशेष जांच दल (SIT) द्वारा दायर एक औपचारिक शिकायत का निशाना है।

इस मामले में एसआईटी के अनुसार, “उस स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 का पालन करने में विफल रहने के लिए एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें सभी अधिकारियों को इस तरह के किसी भी यौन हमले के बारे में पता चलते ही रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

नाबालिग आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देने के लिए बाध्य हैं। दोनों पीड़ितों और उनके माता-पिता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। “जाँच दल के अनुसार, स्कूल के अधिकारी पुलिस को सूचित करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के तहत आरोप लगाए गए। यह धारा उसी अधिनियम की धारा 19 की आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए दंड को अनिवार्य करती है।

जाँच दल के अफसरो ने कहा कि नाबालिग पीड़ितों और उनके माता-पिता के बयान दर्ज किए गए हैं।

22 अगस्त को बदलापुर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, जिसमें एक स्कूल की युवा लड़कियां शामिल थीं, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान के आधार पर लिया गया था। बदलापुर में हुए यौन हमले को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “काफ़ी चौंकाने वाला माना गया, जिसने यह भी घोषणा की कि लड़कियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है।

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