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ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट ने हिन्दू पक्ष में दिया फैसला, मिला पूजा का अधिकार

ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहे मामले पर कोर्ट का बड़ा फसल सामने आया है जिला कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। बताया जा रहा है की इस फैसले पर अमल करने के लिए आदेश भी दिया जा चुका है।

Written By : Pragya Jha, National Khabar

जिला कोर्ट का हिन्दू पक्ष में फैसला


30 साल के बाद ये मौका आया है की दावा किया जा सके की हिन्दू पक्ष को न्याय मिला है। हिन्दू पक्ष के अधिकार में फैसला सुनाते हुए जिला कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा करने के आदेश दे दिए हैं। वर्ष 1993 में ज्ञान वापी में पूजा अर्चना की जाती थी। जिला कोर्ट के इस फैसला में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट के आदेशानुसार प्रशासन को 7 दिन के अंदर में सरे इंतज़ाम पूरे करने होंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा ज्ञानवापी में पूजा अर्चना कराइ जाएगी। ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करने की मांग वाली याचिका पर कल जिला जज ने अपने फैसला सुरक्षित रख लिया था फिर अलगे दिन हिन्दू पक्ष में फैसला सुनाया। 7 दिन के अंदर में पुजारी की नियुक्ति भी की जाएगी।


मुस्लिमों का क्या कहना रहा


मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया की ये फैसला गलत है। मुस्लिम पक्ष यानि अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी के अध्यक्ष अख़लाक़ अहमद ने कहा की ये फैसला गलत है। हम लोग इसका खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे।


हिन्दू पक्ष की तरफ से आई ये बात


हिन्दू पक्ष का नेतृत्व कर रहे वकील विष्णु जैन ने कहा की हर व्यक्ति को पूजा करने का हक़ है। साथ ही सात दिन के अंदर पूजा यहाँ की जाएगी।

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