
राजपूताना राइफल्स के सैनिकों के लिए फुटओवर ब्रिज निर्माण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश
Written by: Himanshi Prakash, National Khabar
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपूताना राइफल्स के सैनिकों की परेशानी को संज्ञान में लेते हुए, उन्हें गंदे नाले से होकर परेड ग्राउंड जाने से बचाने के लिए फुटओवर ब्रिज निर्माण की अंतिम योजना जल्द पेश करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने निर्देश दिया कि लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली छावनी बोर्ड, और यातायात पुलिस एक संयुक्त बैठक कर इस समस्या का तत्काल समाधान खोजें। कोर्ट ने साफ किया कि इस पुल का निर्माण PWD द्वारा किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर छावनी बोर्ड सेना की एजेंसियों की मदद ले सकता है।
यह कार्रवाई एक समाचार रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर हुई है। कोर्ट ने अधिकारियों से पुल निर्माण की योजना, बजट, डिजाइन और समयसीमा पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फुटओवर ब्रिज की लागत PWD वहन करेगा, क्योंकि इस परियोजना को कई साल पहले मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ।
पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने चिंता जताई थी कि सैनिकों को दिन में चार बार नाले की गंदी और जलभराव वाली पुलिया से गुजरना पड़ता है, जो कई जगहों पर कमर तक पानी से भरी रहती है। कोर्ट ने अधिकारियों को इस नाले से पानी निकालने की नियमित निगरानी करने और स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
अब हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सैनिकों की इस रोजमर्रा की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए और फुटओवर ब्रिज निर्माण पर काम शुरू हो।