CAQM का सख्त निर्देश: तय उम्र पूरी कर चुके वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप अब तय उम्र पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं बेचेंगे।

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने निर्देश जारी किया है कि दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप अब तय उम्र पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं बेचेंगे।
Written by Himanshi Prakash, National Khabar
दिल्ली में मंगलवार से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। अगर ऐसे वाहन सार्वजनिक स्थानों पर चलते या खड़े पाए गए, तो उन्हें जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा। साथ ही, चार पहिया वाहनों पर ₹10,000 और दोपहिया वाहनों पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि तय उम्र पार कर चुके वाहनों को पेट्रोल और डीजल न दिया जाए। इस निर्देश को सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम (MCD) के सहयोग से एक विस्तृत योजना तैयार की है।
इस योजना के तहत, दिल्ली पुलिस के जवान 1 से 100 नंबर तक के पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगे, जबकि 101 से 159 नंबर तक के पंपों पर परिवहन विभाग की 59 विशेष टीमें निगरानी रखेंगी। कुल 350 चिन्हित पेट्रोल पंपों में से प्रत्येक पर एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की तैनाती की जाएगी, जो पुराने वाहनों पर नजर रखेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर पेट्रोल पंप पर दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे।
दिल्ली के 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर अब ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर उसकी उम्र की जानकारी सरकारी डाटाबेस से जांचते हैं। यदि वाहन ‘इंड ऑफ लाइफ’ (EOL) श्रेणी में आता है, तो पंप कर्मियों को ईंधन न देने का अलर्ट मिल जाएगा।
अगर फिर भी नियम का उल्लंघन होता है, तो वाहन को जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा। चार पहिया वाहनों पर ₹10,000 और दोपहिया पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा, साथ ही टोइंग और पार्किंग का शुल्क भी वसूला जाएगा।
मंगलवार से सभी प्रवर्तन एजेंसियां इस कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को सौंपेंगी।