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2019 के वायरल फोटो केस में 2024 में पेश हुए केंद्रीय मंत्री, अगली सुनवाई 2 जुलाई को

केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर सांसद डॉ. राजभूषण निषाद ने मतदान गोपनीयता उल्लंघन मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी। मामला लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मतदान केंद्र पर ईवीएम की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने से जुड़ा है।

Written by Himanshi Prakash, National Khabar

बिहार न्यूज़: लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मतदान की गोपनीयता भंग करने के मामले में केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर से सांसद डॉ. राजभूषण निषाद ने बुधवार को एमपी-एमएलए विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने 10-10 हजार रुपये के दो मुचलकों और जमानतदारों के साथ उन्हें सशर्त जमानत दे दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।

यह मामला 6 मई 2019 का है, जब डॉ. राजभूषण निषाद ने मुजफ्फरपुर संसदीय सीट से वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए मतदान केंद्र पर वोट डालते समय ईवीएम की बैलेट यूनिट और वीवीपैट की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर साझा कर दी थी। इस पर तत्कालीन सहायक निर्वाच पदाधिकारी और मुशहरी के सीओ नागेंद्र कुमार ने 8 मई 2019 को नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 27 मई 2020 को डॉ. राजभूषण निषाद के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 30 अप्रैल 2024 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन जारी कर उन्हें पेश होने का निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में राजभूषण निषाद ने बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर सशर्त जमानत मंजूर कर ली।

डॉ. राजभूषण निषाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय निषाद से हार गए थे। इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। दिलचस्प रूप से, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अजय निषाद का टिकट काटकर डॉ. राजभूषण निषाद को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने इस बार कांग्रेस में शामिल हुए अजय निषाद को हराकर जीत दर्ज की।

यह मामला एक बार फिर सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि फिलहाल केंद्रीय मंत्री को कोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अब भी जारी है। अब सभी की निगाहें 2 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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