
Bakrid 2025 Advisory: दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बकरीद के अवसर पर सरकार ने प्रतिबंधित पशुओं और ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इस संबंध में बृहस्पतिवार देर रात एक एडवाइजरी भी जारी की गई है।
Written by: Himanshi Prakash, National Khabar
दिल्ली में बकरीद 7 जून, शनिवार को मनाई जाएगी। जारी की गई एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में बकरीद के अवसर पर कानून और स्वच्छता का पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि कुर्बानी की सभी रस्में केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जाएं।
सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है। इसके साथ ही, कुर्बानी की रस्मों की फोटो या वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी रोक लगाई गई है, ताकि ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा न मिले।
एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है कि इसका सख्ती से पालन अनिवार्य है। दिल्ली सरकार के रुख को दर्शाते हुए कहा गया है, “दिल्ली सरकार हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें पशु कल्याण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अवैध कुर्बानी या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
एडवाइजरी में कहा गया है कि इसका सख्ती से पालन अनिवार्य है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
विकास विभाग द्वारा जारी यह निर्देश सचिव-सह-आयुक्त (विकास), जिलाधिकारियों (डीएम), पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी), आयुक्त (एमसीडी) सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बकरीद के दौरान पशु कल्याण संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाए।