राज्यदिल्ली

मनोज कुमार झा को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने फिर खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर संवेदनशील जानकारी हासिल करने के आरोपी मनोज कुमार झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली, बिहार, पंजाब और कोलकाता में भी धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं।

Written by Himanshi Prakash, National Khabar

आईएएस अधिकारी बनकर संवेदनशील जानकारी जुटाने के मामले में आरोपित मनोज कुमार झा की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

जस्टिस गिरीश कुुल कथपालिया की एकल पीठ ने कहा कि इस मामले में पहले ही 12 नवंबर, 2024 को एक समन्वय पीठ द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है और तब से परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

अदालत ने यह भी रिकॉर्ड में लिया कि आरोपी के खिलाफ न केवल दिल्ली में बल्कि बिहार, पंजाब और कोलकाता में भी इसी तरह के 12 मामले दर्ज हैं। अदालत ने यह भी पाया कि अन्य मामलों में अंतरिम राहत मिलने के बावजूद आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष ने भी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि आरोपी की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका पिछले नवंबर में ही समन्वय पीठ द्वारा खारिज कर दी गई थी, इसलिए मौजूदा याचिका पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

आरोप है कि मनोज कुमार झा ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर कई लोगों से धोखाधड़ी की। इस मामले में संसद मार्ग थाना पुलिस ने वर्ष 2024 में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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