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GST 2.0 : 22 सितम्बर से लागु हुआ GST 2.0, इन बड़ी बातों को आपको जानना चाहिए

Written By: – Pragya Jha, National Khabar

GST 2.0 : 22 सितम्बर से लागु हुआ GST 2.0, इन बड़ी बातों को आपको जानना चाहिए।

GST 2.0 पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 22 सितम्बर को लागू होने की बात कही। उन्होंने इसे “next generation GST reforms” बताया। जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है।
GST 2.0 सोमवार 22 सितम्बर से लागू हो चूका है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद की उन्होंने इस आने वाली पीठी के लिए सुधार के रूप में बताया। जो भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ प्रेरित करेगा। इस रिफोर्म के बाद कई सामानों की खरीदारी पर दाम कम हो जाएंगे। इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा। इस GST स्लैब में ये महत्पूर्ण बातों को जान लेना ज़रूरी है :-

  1. लाइफ इन्शुरन्स से GST में छूट: सभी व्यक्तिगत जीवन बिमा पॉलिसीस अब GST से मुक्त हैं। इसमें टर्म इन्शुरन्स प्लान, एंडोमेंट पॉलिसी, और यूनिट लिंक्ड प्लान, शामिल हैं। इन व्यक्तिगत जीवन बिमा की पुनर्बीमा के दायरे में लाया गया है।

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  1. Health insurance पर GST में छूट: सभी व्यक्तिगत हेल्थ इन्शुरन्स, परिवार का स्वास्थ्य बिमा या सीनियर- सिटीजन के बिमा पर भी GST में छूट दी गयी है।
  2. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पर टैक्स रेट: सड़क मार्ग यात्री परिवहन पर ITC के बिना 5% GST लगता रहेगा लेकिन परिवहन चालक चाहे तो ITC के साथ 18% GST दे सकता है। हवाई यात्रा पर इकॉनमी क्लास में यात्रा पर 5% कर लगता रहेगा। जबकि बिज़नेस और प्रीमियम क्लास ट्रेवल पर 18% का लगता रहेगा।
  3. 4 लोकल डिलीवरी सर्विस पर GST: लोकल डिलीवरी सर्विसेज पर 18% कर लागू रहेगा।
  4. 5 दवाइयां और TAX : फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दवाओं पर 5% टैक्स लगाने का कारण साझा करते हुए कहा की अगर पूरी तरह से छूट दे दी जाएगी तो निर्माता कच्चे माल और पैकेजिंग जैसे इनपुट पर ITC का दवा करने की क्षमता खो देंगे। इससे उनकी उत्पादन लगत बढ़ जाएगी।

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