Mohammad Ali Jauhar University को दी गयी जमीन मामले में Supreme Court से नहीं मिली राहत, दिया ये आदेश
रिपोर्ट: – Pragya Jha, संवाददाता, नेशनल खबर
Mohammad Ali Jauhar University को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी जमीन की लीज को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रद्द करने के मामले में University द्वारा दर्ज याचिका पर Supreme Court ने बड़ा फैसला दिया है। Supreme Court ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है साथ ही उत्तर प्रदेश High Court के चीफ जस्टिस को इस मामले की सुनवाई के आदेश दिए हैं। जानकारी ये लिए आपको बता दें की जोहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के प्रमुख समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री Azam Khan है।
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा की इस मामले को प्राथमिकता देते हुए इसकी सुनवाई करें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया की जिस हाई कोर्ट के जज ने इस मामले में सुनवाई की थी उनका तबादला कोलकत्ता हाईकोर्ट में हो चुका है। इसलिए हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को कहते हैं की वो अपनी बेंच के साथ मिलकर इस मामले पर जल्द कोई फैसला दें।
जोहर यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश वकील Kapil sibbal ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा की 600 लड़कियों का भविष्य अधर में है। इसलिए इस मामले पर फैसला जल्द ही आना चाहिए।
हलाकि इस मसले से सम्बंधित मामला हाई कोर्ट में है और फ़िलहाल भी इसपर कोई फैसला नहीं आया। तो इसे लेकर जोहर ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की।