Shashi Tharoor के ख़िलाफ़ मानहानि मामले में आज फ़ैसला सुनाएगी दिल्ली हाईकोर्ट।
ये मामला साल 2018 का है जब शशि थरूर ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में भाजपा नेता राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ मानहानि का केस किया था। कोर्ट इस मामले में गुरुवार को फैसला देगा।
Written By : Prakhar Srivastava
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी पर शिवलिंग पर बिच्छू वाले कथित बयान से जुड़े मानहानि मामले में फैसला सुनाएगा।
भाजपा नेता राजीव बब्बर ने शशि थरूर पर मानहानि का केस दायर किया था। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाने जा रहा है। भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले इस मामले में निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी थी।
साथ ही 27 अप्रैल 2019 को निचली अदालत ने शशि थरूर को हाई कोर्ट से जारी किये गए समन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।
दरअसल, ये पूरा मामला अक्तूबर 2018 का है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी किताब “द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर” के बारे में बात करते हुए कहा कि (आरएसएस) ने प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व पसंद नहीं किया है, जिससे उसके कार्यकर्ता निराश हैं। शशि थरूर ने कहा कि एक पत्रकार ने एक अनाम (आरएसएस)सूत्र से कहा कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं।
उन्हें चप्पल से भी नहीं मार सकते और अपने हाथ से भी नहीं हटा सकते।
थरूर ने कहा कि बिच्छू को छूने का प्रयास डंक लगेगा।, लेकिन अगर आप चप्पल से शिवलिंग को मारेंगे, तो यह आस्था के सभी पवित्र सिद्धांतों को कमजोर कर देगा। शशि थरूर ने कहा था कि एक अनाम आरएसएस सूत्र ने एक पत्रकार से कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। आप उन्हें अपने हाथ से नहीं हटा सकते और आप उन्हें चप्पल से भी नहीं मार सकते।